New Delhi: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की इजातत दे दी, स्पेशल जज अमिताभ रावत के आदेश के बाद सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत के जमानत आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट की अंतरिम रोक को चुनौती देने वाली अपनी याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की वेकेशन बेंच ने केजरीवाल को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी।
केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने बेंच से कहा कि हाई कोर्ट ने 25 जून को विस्तृत आदेश पारित किया है तो वो ठोस अपील दायर करना चाहेंगे, सिंघवी ने बेंच को बताया कि हर दिन नए घटनाक्रम हो रहे हैं और अब केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है।
उन्होंने कहा कि हम सभी प्रासंगिक जानकारियों को रिकॉर्ड में लाने और हाई कोर्ट के 25 जून के आदेश को चुनौती देने के लिए ठोस अपील दायर करना चाहेंगे, हाई कोर्ट ने 25 जून को दिए आदेश में निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक बरकरार रखी।
बेंच ने दलीलों पर गौर किया और सिंघवी को अपील दायर करने की छूट दे दी, इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई को कथित आबकारी घोटाले में केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी।
हाईकोर्ट ने मामले में केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई और कहा था कि निचली अदालत ने विवादित आदेश पारित करते समय रिकॉर्ड पर प्रस्तुत सामग्री/दस्तावेजों और प्रवर्तन निदेशालय के उठाए गए तर्कों का सही आकलन नहीं किया।